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बाह्य न्यायालय में अधिवक्ता व वादकारी बिना वाहन ही करें प्रवेश :- एडवोकेट हरेंद्र सिंह


बाह्य न्यायालय परिसर की सुरक्षा को लेकर प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन नजीबाबाद की हुई मीटिंग
शनिवार को हरिद्वार बायपास नजीबाबाद स्थित एडवोकेट हरेंद्र सिंह के कार्यालय पर प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन नजीबाबाद के समस्त  पदाधिकारियों की मीटिंग आयोजित की गयी। जिसमें न्यायालय परिसर की सुरक्षा से सम्बंधित सुझावों को आपस में  साझा कर सभी से न्यायालय परिसर की सुरक्षा बनाये रखने में सभी का सहयोग देने की अपील की। एडवोकेट हरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में जिसमें सभी ने एकमत होकर न्यायालय परिसर में सभी की सुरक्षा दृष्टि को लेकर सभी अधिवक्ता बन्धुओं, वादकारियों व बाह्य व्यक्तियो से न्यायालय परिसर में मोटरसाइकिल व अन्य वाहन स्वयं ना लाकर उसको किसी पार्किंग पर खड़ा कर या अन्य किसी सुरक्षित स्थान पर खड़ा कर न्यायालय में बिना वाहन के प्रवेश करें ताकि किसी भी प्रकार का अवैधानिक, विस्फोटक पदार्थ न्यायालय परिसर में ना लाया जा सकें। हरेंद्र एडवोकेट  ने हाल ही में कर्नाटक हाइकोर्ट में हुयी एक अपील को खारिज किया था उसको पढ़कर सुनाया। अपील संख्या 18614/2022 को कर्नाटक हाईकोर्ट के माननीय जज आलोक अराधे व जज एस विश्वजीत शेट्टी द्वारा अपील को खारिज करते हुए बताया कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 अधिवक्ताओं को न्यायालय में प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है,वाहन ले जाने की नहीं। प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन नजीबाबाद के अध्यक्ष गुलाम अब्बास एडवोकेट व सचिव मोनिका चौधरी ने भी जिला बिजनौर के न्यायालय परिसर में हुई घटना को ध्यान में रखते हुए सभी से सुरक्षा दृष्टिकोण के मद्देनजर न्यायालय परिसर में आने वाले वाहनों को रोकने हेतू सभी अधिवक्ताओं से सहयोग  देने की अपील की। इस मौके पर मोनिका अहलावत, हरेंद्र सिंह, शैलेंद्र चौधरी, भीम सिंह राजपूत, सिद्धार्थ, विवेक अग्रवाल आदि मौजूद रहे।

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