बढ़ापुर: गोकशी के दो आरोपियों द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों से अवैध धन एकत्रित कर बनाये गए दो मकान जिनकी कीमत करीब आठ लाख रुपये आंकी गई थी स्थानीय पुलिस एवं तहसीलदार की मौजूदगी में दोनों मकानों कुर्क कर सील कर दिया गया है। कुर्की की प्रक्रिया के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा।
बताया जा रहा है कि नगर के मोहल्ला झोझीयान/ कस्साबान निवासी वसीम पुत्र अ0 गफूर व शहजाद पुत्र सुक्के को बीते कुछ समय पहले स्थानीय पुलिस द्वारा गोकशी के आरोप में जेल भेजा गया था। जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने विभागीय उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर गोकशी के आरोपियों पर कार्यवाही करते हुए गैंगस्टर की कार्यवाही कर दी थी। जिसके चलते हुए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वाद संख्या 202313160001533/48 व202313160001533/49 सरकार बनाम वसीम पुत्र गफूर कस्बा व शराफत पुत्र सुक्के थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर में पारित आदेश दिनांकित 11-07-2023 के अनुपालन में थाना बढ़ापुर के मु0अ0स0 112/2023 की धारा 3(1)2(ख)(17) गैंगस्टर अधिनियम थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर विवेचनाधीन से सम्बंधित आरोपियों शहजाद व वसीम के द्वारा आपराधिक क्रिया कलापों से अर्जित धन से बनाये गए दोनों के मकानों को कुर्क किया गया। गुरुवार को थानाध्यक्ष सुदेशपाल सिंह व तहसीलदार नगीना जयेन्द्र कुमार की के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ मोके पर पहुँच कर दोनों अधिकारियों द्वारा दोनों आरोपियों के घरों पर सील लगाकर बंद कर दिया गया।
तहसीलदार नगीना जयेन्द्र कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर गोकशी के आरोपी शहज़ाद व वसीम निवासी कस्साबान कस्बा व थाना बढ़ापुर के खिलाफ कुर्की के आदेश के बाद दोनों आरोपियों के घरों को बंद कर सील किया गया है।
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